सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया…

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  • November 7, 2024
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (7 नवंबर) को आरजी कर डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।

जब अदालत के समक्ष सुनवाई को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का मौखिक अनुरोध किया गया, तो अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वह ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करने जा रही है।

यह घटनाक्रम भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष हुआ, जो अगस्त में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार-हत्या से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है।

सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि राज्य में “परेशान करने वाली परिस्थितियों” के कारण मुकदमे को राज्य से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “हां, हमने मणिपुर जैसे मामलों में ऐसा किया है। लेकिन हम यहां ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोई स्थानांतरण नहीं है।”

जब एक अन्य वकील ने कहा कि “पश्चिम बंगाल के लोगों का न्यायपालिका और राज्य की पुलिस पर से विश्वास उठ गया है”, तो सीजेआई ने उन्हें फटकार लगाई। “लोगों के बारे में बात मत करो…तुम किसके लिए पेश हो रहे हो? ऐसे सामान्य बयान मत दो। कोर्ट में कैंटीन की गपशप हो रही है!”

जब एक अन्य वकील ने कहा कि सीबीआई ने उचित जांच नहीं की है और केवल राज्य पुलिस के निष्कर्षों का समर्थन किया है, तो सीजेआई ने कहा कि ट्रायल जज के पास आगे की जांच का आदेश देने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

अपनी नवीनतम स्थिति रिपोर्ट में, सीबीआई ने अदालत को अवगत कराया कि 4 नवंबर 2024 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सियालदह ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय किए और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य खोलने के लिए मामले की अगली तारीख 11 नवंबर तय की गई है।

चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सुझाव देने के लिए न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि एनटीएफ रिपोर्ट की एक प्रति मामले में सभी पक्षों, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ साझा की जाए ताकि वे सिफारिशें दे सकें।

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